राबर्ट वाड्रा से जुड़े बीकानेर जिले में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और बिचौलिए महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई। वाड्रा के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तिथि 5 मार्च तय कर दी। अगली सुनवाई तिथि तक उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।
'20 सुनवाई से टाला जा रहा मामला'
आज न्यायाधीश विजय विश्नोई की एकल पीठ में सुनवाई शुरू होते ही रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आज किन्हीं निजी कारणों से वह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज इस सुनवाई को टाला जाए। एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने इस पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लगातार 20 सुनवाई से टाला जा रहा है। इस मामले में एक्स पार्टी स्टे का फायदा उठाया जा रहा है।
5 मार्च को सुनवाई को नहीं टाला जाएगा: कोर्ट
उन्होंने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग की और मामले पर आज ही अंतिम बहस शुरू करने की बात कही। हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट केटीएस तुलसी के निजी कारणों को ध्यान में रखते हुए अब इस मामले की सुनवाई को 5 मार्च को निर्धारित कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि 5 मार्च को इस सुनवाई को नहीं टाला जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब 5 मार्च को इस मामले पर अंतिम बहस शुरू हो जाएगी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस सौदे की ईडी में जांच चल रही है। इस पर पूर्व में कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश दिए थे। वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक अगली बहस तिथि तक जारी रहेगी।